
File Photo
नई दिल्ली (SHABD): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को ED के मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिली है।
शीर्ष अदालत ने ED की गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ये आदेश पारित किया।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उचित तरीका यह है कि याचिकाकर्ता पहले क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का रुख करें। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आजम की उम्र हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी।